UPS Scheme. हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई नेशनल पेमेंट के जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए खोल दी गई है। जिससे लगातार अपडेट हो रहे है। जिससे चुनने चुनने का मौका बढ़ा दिया गया है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो यहां पर आप को सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच विकल्प चुनने का मौका दे रही है, जिसका फायदा आप को मिलेगा।
हाल ही में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया है, जहां पहले सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के पास में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का विकल्प था। वही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनने काअंतिम तारीख बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दी है। इससे पहले यह डेडलाइन 30 जून 2025 तय की गई थी।
सोच समझ कर चुने UPS या NPS
आप को बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को UPS चुनने या NPS में ही बने रहने के लिए तीन महीने दे रही है, जिससे सोच-समझकर अपने पेंशन विकल्प का चयन कर सकते है। बता दें कि UPS एक वैकल्पिक पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। यह निश्चित पेंशन भुगतान और रिटायरमेंट पर एकमुश्त रकम की गारंटी देती है। हालांकि सरकार ने UPS विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ का तोहफा दे दिया है।
e-NPS पोर्टल ऐसे चुनें UPS स्कीम
अगर आप यहां पर यूपीएस चुनना चाहते हैं, तो ऑनलाइन सुविधा से चुन सकते हैं, जिससे पात्र कर्मचारी खुद से स्विच कर सकते हैं। हालांकि आप को यहां पर बताया गया नीचे प्रोसेस को फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले ई-एनपीएस पोर्टल धारक पर जाएं।
- अब यहां पर अपना PRAN नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें
- मोबाइल या ईमेल पर भेजे गए OTP को वेरिफाई करें।
- आप को यूपीएस के लिए ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करने का कहा जाएगा।
- आधार या वीआईडी की मदद से फॉर्म को ई-साइन करें लेंय़
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद पावती डाउनलोड करें।
ऑफलाइन प्रक्रिया से चुनें UPS स्कीम
आप को बता दें कि अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया से स्कीम नहीं चुन पा रहे हैं, तो परेशान ना हो क्योंकि सरकार ने इसके लिए ऑफलाइन प्रक्रिया बनाई है। जिससे Form A2 डाउनलोड कर अपने विभाग के नोडल ऑफिस में जमा करें। औऱ को UPS स्कीम में जोड़ दिया जाएगा।