केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। निफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट जैसी सुविधाएं पाएंगे। यूपीएस के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम 2021 के अनुसार रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी का बेनिफिट पाएंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से दी गई।
यूपीएस एक नई पेंशन स्कीम है। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को तय और गारंटीड पेंशन मिलेगी। इस स्कीम को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत लगया गया है। इस नई पेंशन स्कीम ने NPS और पुरानी पेंशन योजना दोनों के लाभों मिलाकर शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से UPS को NPS के अंदर विकल्प बना दिया है।
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कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा
कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मांग को पूरा किया है। इससे रिटायरमेंट के फायदों में समानता आएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस नियम से एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पिछले 11 सालों में हुए काम काज को लेकर की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा। इसके साथ उन्होंने कहा कि इससे कई लोगों और शासन के बीच तालमेल बैठेगा।
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कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को होगा फायदा
कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) की तरफ से बुधवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि यूपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को नौकरी करते हुए मौत, अक्षम होने या विकलांगता होने पर सेवा से बाहर किए जाने पर ओपीएस के अंतर्गत फायदा मिलेगा।
डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि इस आदेश के आने के बाद कर्मचारी को विकल्प चुनने का मौका मिलता है, जैसे कि उसकी सेवा के दौरान मौत हो जाती है तो उसे ओपीएस के तहत लाया जाए। इस मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी की मौत सेवा के दौरान हो जाती है तो उसका फायदा उसके परिवार को मिलेगा।