अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। जी हां यह बिल्कुल सही है। दरअसल राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने नई सुविधा की शुरआत की है, जिसमें आयकर पोर्टल पर पैन और बैंक खात रियाल टाइम सत्यापित किया जा सकता है। ऐसा करने से अब टैक्स पेयर्स को जल्दी टैक्स रिफंड मिल जाएगा। इसके आलावा जो गवर्नमेंट ट्रांसफर के प्रोसेस में तेजी आएगी। NPCI की तरफ से इसे लेकर नया सर्कुलर भी जारी किया गया है।
NPCI के मुताबिक, नए सिस्टम को खासतौर पर सरकारी विभागों के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम में सीधा बैंकों से जुड़कर पैन डिटेल, बैंक खाता स्थिति और अकाउंट होल्डर का नाम को चेक करके सत्यापित कर देगा। यह एक सरकारी सेवा हैं और ऐसे में सारे मेंबर्स बैंकों को इसपर पहले ध्यान देने का आदेश दिया गया है।
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टैक्स पेयर्स को मिलेगा जल्दी फायदा
इस नए सिस्टम के आने बाद टैक्स रिफंड और सरकारी बेनिफिट ट्रांसफर तेजी से और बिना गलती के होंगे। इस सिस्टम से डिटेल को जल्दी सत्यापित कर दिया जाएगा और धोखधड़ी होने का खतरा कम होगा। बैंक खाते और पैन की जांच होने से टैक्स पेयर्स को जल्दी रिफंड मिल सकेगा।
बैंकों को दिया गया ये निर्देश
इस सुविधा के आने के बाद बैंकों को भी अपना सिस्टम को NPCI के सुरक्षित सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड के अनुसार अपग्रेड करने के लिए कहा गया है। इसके लिए बैंकों को काफी बड़ा बदलाव करना होगा। इसकी वजह से टैक्स पेयर्स को तेजी से और बिना गलती के रिफंड मिलेगा।
क्या मिलेंगे फायदे?
- पैन-बैंक खाते का सत्यापन रियाल टाइम में होगा।
- टैक्स रिफंड तेजी से और जल्दी होगा।
- सरकारी योजनाओं का फ़ायदा डीबीटी के जरिए सही खाते में पहुंचेगा।
- धोखेधड़ी और फर्जीवाड़े बचेंगे।
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इस तरह करें लिंक
सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in पर जाना होगा।
इसके बाद लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अपना पैन और आधार नंबर डालें।
इसके बाद सेल्फ एग्री के बॉक्स पर टिक करें। इस तरह आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
इस काम के लिए भी जरूरी
बता दें कि जो मौजूदा पैन होल्डर हैं उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है। अगर कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता है तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन अमान्य हो जाएगा। आंकड़ों की मानें तो अभी तक करीब 13 करोड़ लोगों ने अपना आधार पैन लिंक नहीं किया है।