यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को लेकर नया अपडेट आया है। बता दें कि अभी हाल ही में NPS से UPS को चुनने का विकल्प दिया गया था। इसके लिए 30 जून 2025 का समय दिया गया था। पर अब NPS से UPS में जाने की अंतिम तारीख को 3 महीने के लिए और आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक ये काम पूरा करना होगा। कर्मचारी आदि की मांग पर ही सरकार ने ये फैसला लिया है।
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UPS किन कर्मचारियों पर लागू होगा
नई योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आते हैं। इसमें NPS के तहत कर्मचारियों को UPS चुनने का विकल्प मिलता है। फिलहाल केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी NPS से UPS को चुन सकते हैं।
क्यों लाई गई नई पेंशन योजना
नई पेंशन योजना को लाने का मकसद रिटायर हो चुके कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देना है। UPS के जरिए कर्मचारियों की 25 साल की नौकरी पूरी होने के बाद आखिरी के 12 महीनों के एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं कम से कम 10 साल की नौकरी करने पर कर्मचारियों को मिनिमम 10000 रुपये महीने पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो पति या पत्नी को पेंशन 60 फीसदी मिलेगा।
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नई पेंशन योजना के आने के बाद कर्मचारियों को UPS के लाभों, मौत होने के बाद के लाभ, अपनी इच्छा से रिटायर होने और कई अन्य नियम पूरी तरह से समझ नहीं आ रहे हैं। इसके बाद कई कर्मचारी संगठनों ने कुछ अधिक समय की मांग की। इसके बाद केंद्र सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी। इसके आलावा कर्मचारियों को इसके बारे बताने और प्रोसेस को आसान बनाने के लिए विभागों को निर्देश दिया है।
ये फायदे भी मिलेंगे
UPS में महंगाई राहत (DR) और एकमुश्त लाभ शामिल हैं। इसका कैलकुलेशन सर्विस के हर पूरे 6 महीने के लिए परिलब्धियों के 10 फीसदी के रूप में की जाती है और इसका भुगतान रिटायर होने के बाद किया जाता है।