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ITR 2025: क्या CA के बिना कर सकते रिटर्न फाइल, जानें यहां

On: June 20, 2025 1:33 PM
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ITR 2025: रिटर्न फाइल करने वालों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है। बता दें कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 जारी कर दिया गया है। कई टैक्स पेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल कर दिए हैं। इधर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) की तरफ से रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। वैसे तो डेडलाइन 31 जुलाई होती है। वहीं टैक्स एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया है कि फॉर्म 16 मिलने के बाद सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जल्दी कर दें। लोगों को 15 सितंबर के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए।

क्या बिना CA फाइल हो सकता है रिटर्न फाइल?

इधर एक सवाल यह है कि क्या CA के बिना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि जिन टैक्सपेयर्स की इनकम के सोर्स कम हैं वो खुद से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे कि किसी टैक्सपेयर्स की इनकम सैलरी, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, घर के किराए आदि से होती है उन्हें बिना CA के रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस को आसान कर दिया गया है।

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सैलरी पाने वालों के लिए रिटर्न फाइल करना काफी आसान

जो टैक्स पेयर्स आईटीआर फॉर्म-1 के जरिए रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए रिटर्न फाइल काफी आसान है। इधर एंप्लॉयर्स द्वारा डिजिटल फॉर्म 16 जारी करना शुरू किया गया, तब से रिटर्न फाइल करना काफी आसान हो गया है। सैलरी पाने वाले टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग साइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद सही ITR का चुनाव करें।

कब पड़ती है CA की जरूरत?

जिस टैक्सपेयर्स की इनकम कई अलग-अलग सोर्स से होती है, जैसे कि कैपिटल गेंस और बिजनेस सोर्स से इनकम तो ऐसे टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए CA की मदद लेनी होगी। वहीं कुछ टैक्सपेयर्स की इनकम विदेश में एसेट से होती है। कुछ टैक्सपेयर्स अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर में निवेश करके डिविडेंड के रूप में इनकम पाते हैं। ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करना कुछ हद तक कठिन होता है।

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कैसे खुद से फाइल करें रिटर्न?

  1. आपको इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टैक्स-फाइलिंग वेबसाइट (Incometax.gov.in) पर जाकर लॉगिन करना होगा।
  2. इसके बाद ई-फाइल ऑप्शन को चुनें।
  3. इसके बाद सही एसेसमेंट ईयर (2024-25) मोड को चुनें। अब ऑनलाइन मोड को चुन लें।
  4. अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से होती है तो ITR फॉर्म 1 को चुने।
  5. फॉर्म में जो जानकारी पहले से ही दर्ज है उसे एक बार एक जांच लें।
  6. अब आप अपना डिजिटल फॉर्म 16 उपलोड करें।
  7. इसके बाद सबसे आखिरी में रिटर्न को ई-वेरिफाय करेंगे। आपको इसके लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। आपके फोन पर ओटीपी आएगा। इसे दर्ज करने के बाद आपके रिटर्न वेरिफाय का प्रोसेस पूरा होगा।

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