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PF से पैसा निकालना है? कहीं 30% टैक्स न लग जाए! जानें कब होता है PF टैक्स फ्री और क्या हैं नियम!

On: June 17, 2025 5:41 PM
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भारत में हर साल करोड़ों लोग अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट्स (EPF Accounts) से ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि निकालते हैं। लेकिन, क्या आपको पता है कि कुछ खास स्थितियों में PF निकासी (PF Withdrawal) पर आपको 30% तक का टैक्स (30% Tax) भरना पड़ सकता है? आइए, इस उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि कब आपका EPF टैक्स-फ्री रहता है और कब नहीं।

आमतौर पर, EPF को EEE (Exempt–Exempt–Exempt) टैक्स मॉडल के तहत माना जाता है। इसका मतलब है कि:

  • आपका योगदान टैक्स-फ्री (Tax-Free) होता है।
  • उस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स-फ्री होता है।
  • और रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालने पर भी कोई टैक्स नहीं लगता।

मगर कुछ पेचीदगियां हैं!

इन स्थितियों में लग सकता है टैक्स:

EPF पर टैक्स में छूट तभी मिलती है जब आपने लगातार 5 साल या उससे ज्यादा नौकरी की हो। अगर आप 5 साल पूरे होने से पहले पैसा निकालते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है:

  • आपके नियोक्ता (Employer) द्वारा जमा की गई रकम और उस पर मिला ब्याज, आपकी सैलरी (Salary) के रूप में टैक्स योग्य होगा।
  • आपकी खुद की जमा की गई राशि (Your Contribution) पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने धारा 80C (Section 80C) के तहत इस पर टैक्स छूट ली थी, तो उस छूट को आपकी इनकम में जोड़कर टैक्स लगाया जाएगा।
  • आपकी जमा पर मिलने वाला ब्याज (Interest) भी “अन्य स्रोतों से आय” (Income from Other Sources) के तहत टैक्सेबल होगा।

TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) और अन्य टैक्स कटौती:

  • अगर आप ₹50,000 से ज़्यादा EPF निकालते हैं, तो EPFO 10% TDS काटता है।
  • अगर आपने PAN नंबर नहीं दिया है, तो यह कटौती 30% तक भी हो सकती है।
  • हालांकि, अगर आपने 5 साल या उससे ज्यादा नौकरी की है या रिटायरमेंट लिया है, तो यह कटौती नहीं होती।

किन-किन हालात में EPF टैक्स फ्री रहता है?

कुछ खास परिस्थितियां हैं जिनमें EPF निकासी पर टैक्स नहीं लगता:

  • अगर आप रिटायर (Retired) हो गए हैं।
  • आपको कोई गंभीर बीमारी (Serious Illness) है।
  • आपकी कंपनी बंद (Company Closed) हो गई है।
  • इसके अलावा, अगर आप शादी, उच्च शिक्षा, मकान खरीदने या मेडिकल इमरजेंसी के लिए PF से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) करते हैं और वह EPFO के नियमों के अनुसार है, तो वह टैक्स-फ्री होती है, बशर्ते आपने पहले उस राशि पर टैक्स छूट का लाभ न लिया हो।

EPF की पूरी और आंशिक निकासी के नियम:

  • पूरी निकासी (Full Withdrawal): आप रिटायरमेंट के समय EPF की पूरी निकासी कर सकते हैं, या तब जब आप 2 महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार (Unemployed for more than 2 months) हैं।
  • आंशिक निकासी (Partial Withdrawal): आप शादी, मेडिकल इमरजेंसी, मकान खरीदने या लोन चुकाने, और शिक्षा के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें (Conditions) होती हैं जो EPFO ने तय की हैं।

NPS के टैक्स नियम:

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में रिटायरमेंट पर आप 60% तक राशि टैक्स-फ्री निकाल सकते हैं। बाकी 40% से आपको Annuity (एन्युइटी) खरीदनी होती है, जिस पर हर साल टैक्स लगेगा।

  • अगर आप 60 साल से पहले NPS छोड़ते हैं, तो केवल 20% पैसा टैक्स-फ्री मिलेगा और 80% से Annuity खरीदनी होगी, जिससे मिलने वाली आमदनी टैक्सेबल होगी।
  • यदि NPS में आपकी कुल राशि ₹2.5 लाख से कम है, तो आप पूरा पैसा टैक्स-फ्री निकाल सकते हैं।

EPF कैसे निकालें? (ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका)

  • ऑनलाइन तरीका: EPFO की वेबसाइट (EPFO Website) पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास UAN (Universal Account Number) और आधार लिंक (Aadhaar Link) होना जरूरी है।
  • ऑफलाइन तरीका: इसमें आपको फॉर्म भरकर अपने नियोक्ता को देना होता है।

टैक्स से बचने के स्मार्ट तरीके:

  • 5 साल का नियम: टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप EPF को 5 साल पूरे होने से पहले न निकालें
  • NPS में निवेश: NPS में निवेश करने पर धारा 80CCD(1B) (Section 80CCD(1B)) के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है, इसका लाभ उठाएं।
  • Annuity प्लान का चुनाव: रिटायरमेंट के बाद Annuity प्लान को सोच-समझकर चुनें ताकि आपकी टैक्स देनदारी कम रहे।

क्या आप अपने PF की निकासी करने जा रहे हैं? इन नियमों को ध्यान में रखकर आप बड़े टैक्स नुकसान से बच सकते हैं!

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