Annual FASTag Pass: देश में राष्ट्रीय राजमार्गों, राजमार्ग की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा पर वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है, जिससे कई किलोमीटर लाइन लग जाती है। सरकार ने इसी को देखते हुए टोल कलेक्शन को फास्ट तरीके से निपटने के लिए फास्टैग की व्यवस्था की। अब सरकार एक और कदम आगे बढ़ते हुए Annual FASTag Pass को लांच किया है। हालांकि इसको लेकर जनमानस में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। जिससे हम आपको बता रहे हैं। इस सुविधा में कैसे लाभ उठाया सकता है। इसमें से जुड़े क्या नियम है।
सरकार ने हाल ही में टोल प्लाजा पर लंबी-लंबी वाहनों को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे सरकार ने एनुअल फास्टैग पास को लॉन्च किया है। बता दें कि 1 साल या 200 हाईवे ट्रिप वैधता वाले इस पास की कीमत 3000 रुपये रखी गई है। जिसे सरकार 15 अगस्त, 2025 से एनुअल फास्टैग पास को जारी करने जा रही है। इस पास को खरीदने वाले लोगों को अब हर टोल प्लाजा पर भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि यह पास हर किसी के लिए नहीं होगा।
सिर्फ 3000 रुपये खर्च में मिलेगा पास
सरकार ने हाईवे की यात्रा सुगम करने बनाने के लिए कई कदम उठा रही है, जिससे सरकार वाहन मालिकों के सेविंग कराते हुए सिर्फ 3000 रुपये के एनुअल पास में आपको 200 हाईवे ट्रिप का फायदा मिलेगा। यह एक साल की वैलिडिटी के साथ आएगा। जिससे अगर आप एक साल पूरा होने से पहले ही 200 ट्रिप पूरा कर लेंगे तो यह पास एक्सपायर हो जाएगा। हालांकि इसे फिर से रिचार्ज कराना होगा। यह सिर्फ प्राइवेट कार मालिकों के लिए ही है।
जानिए कैसे होगी ट्रिप कांउट
सरकार का लोगों के लिए एनुअल पास नया है, जिसके बारे में जानना जरुरी है। इस एनुअल फास्टैग केवल 200 तक ही लागू होगा। इसे आप इस तरह से समथ सकते हैं कि आप जहां से यात्रा शुरू करते हैं और अंत में जाकर जहां रुकते हैं, उसे एक ट्रिप माना जा रहा है। यहां पर ध्यान रहे कि सरकार का मतलब यहां एक ट्रिप का मतलब एक टोल प्लाजा को पास करने से हैं।
अगर आप ने सफर के दौरान 5 टोल से होकर गुजरते हैं और तरह लौटते समय फिर 5 टोल क्रॉस करते हैं तो दोनों तरफ के ट्रिप मिला कर 10 हो जाएगी। आप के इस पास 200 में से कुल 10 ट्रिप कम हो जाएंगे।
सिर्फ यहां पर मान्य होगा एनुअल फास्टैग पास
लोगों के मन सवाल है कि अब एनुअल फास्टैग किन हाईवे पर मान्य होगा। तो सरकार के मुताबिक और सामने आई जानकारी में यह न तो स्टेट हाईवे पर मान्य होगा और न ही राज्य सरकार के नियंत्रण वाले एक्सप्रेसवे पर जी हां सिर्फ यह नैशनल हाइवे और एनएचएआई (NHAI) के नियंत्रण वाले एक्सप्रेसवे पर ही लागू किया जाएगा। ध्यान रहे कि इसे पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप वाले हाईवे पर मान्य नहीं होगा।