जून का महीना खत्म होते ही केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर शुरू की गई योजना की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। बता दें कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) शुरू की गई है। सरकारी कर्मचारियों के पास इसमें शामिल होने के लिए 30 जून 2025 तक का समय है।
मिलेंगे रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी के फायदे
बता दें कि एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आ चुकी है। इस योजना के आने से केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम 2021 के तहत रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा। इसमें NPS के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
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आपको जानकारी दें कि, यूपीएस की तरफ से रिटायरमेंट के पहले 12 महीनों में एवरेज मूल सैलरी के 50 फीसदी के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाती है। हालांकि कर्मचारी को शर्त पूरी करनी होगी कि उसने कम से कम 25 साल तक सर्विस की हो। इसके आलावा कम से कम 10 साल तक सर्विस करने पर हर महीने मिनिमम 10000 रुपये पेंशन देने का वादा किया जाता है।
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वहीं रिटायरमेंट के बाद अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो 60 फीसदी के बराबर पेंशन जीवित पत्नी या पति को दी जाती है। इससे परिवार को बड़ी आर्थिक मदद मिलती है।
कैसे चुने इस योजना को
सरकारी कर्मचारी अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करके ई-एनपीएस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन इस योजना को चुन सकते हैं। इस योजना को ऑनलाइन चुनने के लिए नोडल कार्यालय में फॉर्म A2 जमा करना जरूरी है।