UPS. मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक से बढ़कर एक तोहफा देती जा रही है। हाल ही में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में नए अपडेट जारी किए हैं। जिससे अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और नेशनल पेमेंट सिस्टम या फिर यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम में किसी एक को नहीं चुन पा रहे हैं। तो परेशान ना हो सरकार ने इसके लिए डेट लाइन 3 महीने तक आगे बढ़ा दी है।
आपको बता दें कि इसी साल यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम पेमेंट स्कीम यूपीएस को सरकार के द्वारा लागू किया गया कर्मचारी एनपीएस या फिर यूपीएस में से किसी एक पेंशन स्कीम को चुनने के लिए यह डेट लाइन 30 जून 2025 तक थी जिसे अब 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। यानी की 30 सितंबर 2025 तक इसमें अपना ऑप्शन चुन सकते हैं।
जानिए क्या है UPS?
मोदी सरकार के द्धारा लाई कई एक पेंशन स्कीम है, जिसका नाम यूनीफाइड पेंशन स्कीम है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई। इस नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी मिलती है, साथ ही एकसाथ पैसा भी दिया जाता है। हालांकि सरकार की पहले वाली नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कोई निश्चित पेंशन के प्रावधान नहीं था। जिससे जब कोई कर्मचारी रिटायरमेंट होने पर जमा अमाउंट के आधार पर पेंशन तय की जाती है। सरकार ने UPS को अपनाने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भी देने का ऐलान कर दिया है।
अब सितंबर तक चुने UPS स्कीम
हाल ही में सरकार के द्धारा जारी किए गए एक नोट में UPS का विकल्प चुनने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर 2025 तक कर दी गई है। जिससे यह छूट मौजूदा कर्मचारी, पूर्व रिटायर का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस डेट तक UPS का विकल्प नहीं चुनता है, तो सरकार मान लेगी की वह NPS में ही बना रहेगा। यानी कि फिर से UPS में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा।
कौन उठा सकता है UPS का लाभ?
- सरकार के अधीन कोई विभाग में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी UPS चुन सकते हैं।
- कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से नौकरी कर रहे हैय़
- जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं
- कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी की हो, UPS का लाभ ले सकते हैं।
- नियम 56(j) के तहत रिटायर हुए हों
- ऐसे मृत कर्मचारियों की विधिवत विवाहिता पत्नी/पति