UPS. केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को शुरू किया है। जिससे इस पेंशन स्कीम में लगातार ऐसे अपडेट हो रहे हैं। जो केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ बढ़ा देते हैं। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के एक ऐसे अपडेट की घोषणा की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट और डेट बेनिफिट मिलेगा।
अगर आप केन्द्रीय कर्मचारी हैं, तो आप को जरुर (Unified Pension Scheme) के बारे में पता होगा, पहले यह पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) के नाम से जानी जाती थी, हालांकि कुछ फेरबदल करके सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है। अब यूपीएस में शामिल सभी सरकारी कर्मचारी ओपीएस के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के हकदार होंगे। इसकी घोषणा केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कर दी है।
केन्द्रीय मंत्री ने किए बड़े ऐलान
यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रविधानों के अनुसार रिटारमेंट और मृत्यु ग्रेच्युटी बेनेफिट के हकदार होगें।
आप को बता दें कि सरकार के इस कदम से सरकारी कर्मियों की मांग से पूरी हो जाएगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों में समानता मिलेगी है। इस नए प्रावधान NPS के तहत कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
कर्मचारियों को मिलेगें ये लाभ
कार्मिक मंत्रालय के द्धारा दी गई जानकारी के अनुसार, कर्मचारी के सर्विस काल कर्मचारी की मौत, विकलांगता या अमान्यता की स्थिति में अब UPS कर्मचारी भी OPS के समान लाभ मिलेगा। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने सेवा रिकॉर्ड में विकल्प देना होगा। तो वही डीओपीपीडब्ल्यू (पेंशन विभाग) ने इस संबंध में एक नया आदेश भी जारी किया है, जिसमें UPS कर्मचारियों को OPS के तहत मिलने वाले लाभों का चुन सकेगें।
आप को याद दिला दें कि वित्तीय सेवा विभाग ने 24.01.2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से यूपीएस को 01.04.2025 की डेट में केंद्रीय सरकार की सिविल सेवा में नए कर्मचारियों के लिए NPS के तहत एक विकल्प दिया था। जिससे NPS के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को UPS में शामिल होने का ऑप्सन मिला, जिसमें कर्मचारियों को नए पेंशन स्कीम में शामिल होने का समय दिया गया।