अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और कुछ पुराना वाहन चलाते हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें। दरअसल दिल्ली सरकार एक नया नियम बनाया है, जिसके चलते कुछ वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। जी हां आपने बिल्कुल सही सुना।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए नया नियम बनाया है। इस नियम के मुताबिक, 1 जुलाई 2025 से दिल्ली के सारे पेट्रोल पंप पर 10 साल से पुराने वाहन को डीजल और 15 साल से पुराने वाहन को पेट्रोल नहीं मिलेगा।
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पेट्रोल पंपों पर लगाया जाएगा कैमरा
आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये नियम सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर्ड वाहनों पर लगेगा। नजर रखने के लिए दिल्ली के 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगेंगे। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमों का पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं।
कैसे पहचान होगी पुराने वाहनों की
कैमरे के जरिए 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन की पहचान की जाएगी। परिवहन वाहन ने इसके लिए टीम को जानकारी बह दे दी है। यही नहीं पुराने वाहनों को जब्त करने का भी आदेश भी है।
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दिल्ली एनसीआर पर भी लगेगा ये नियम
इस नियम को सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से सटे 5 शहरों में भी लागू किया जाएगा, जो कि इस साल 1 नवंबर से लागू होगा। इसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत जैसे शहर आते है। वहीं 31 अक्टूबर तक ANPR कैमरे लगा दिए जाएंगे। इसके आलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वाहनों पर भी रोक लगाई जाएगी, क्योंकि ये दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण का कारण बनते हैं।