PPF Premature Closure rules. देश में सबसे ज्यादा निवेश पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में किया जाता है। यह योजना लोकप्रिय होने के साथ-साथ भरोसेमंद है। जो सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। इस बचत योजना में टैक्स डिडक्शन, बेहतर ब्याज दर और गवर्नमेंट सुरक्षा के साथ लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। लेकिन निवेश करने से पहले इसमें ऐसे नियम को जरूर जानना चाहिए। जिससे पैसे निकालने में आपको कोई परेशानी ना हो।
दरअसल पीपीएफ में लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। अगर आप पैसे मैच्योरिटी से पहले निकलते हैं तो आपको उचित ब्याज दर नहीं मिलेगा और नुकसान भी हो सकता है। हम यहां पर आप को बता दें कि अगर 5 साल बाद में इस स्कीम को बंद करना चाहते हैं, इसके लिए क्या नियम है।
नहीं कर सकते हैं अपने मर्जी से खाता बंद
सरकार ने पीपीएफ स्कीम में 15 साल से पहले प्रीमेच्योर क्लोजर का ऑप्शन दिया है। यानी कि अपने मर्जी से खाता बंद नहीं कर सकते हैं। इस खाते को बंद करने के लिए आपको पांच वित्त वर्ष पुराना खाता होना चाहिए। योजना में बताए गए शर्तो के आधार पर कोई ठोस कारण होना चाहिए। जिसके बाद में इसमें प्रीमेच्योर क्लोजर फॉर्म को भरना पड़ सकता है। ध्यान रहे कि यह 5 साल खाता खोलने की तारीख से नहीं, बल्कि उस वित्त वर्ष के अंत से कॉउट होगें, जिस साल में खाता खोला गया है।
इन कॉडिशन में बंद कर सकते हैं पीपीएफ खाता
उच्च शिक्षा में पैसे की जरुरत- यदि खाताधारक या उसके आश्रित बच्चों को मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, जिससे पैसों की ज़रूरत है, तो PPF खाता बंद कर सकते हैं। हालांकि इस कॉडिशन में एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर और फीस की रसीद की जरुरत होगी।
बीमारी का इलाज- कोई पीपीएफ खाताधारक, उसके जीवनसाथी (पति/पत्नी) या उस पर आश्रित बच्चों को कोई जानलेवा बीमारी होने पर इलाज के खर्चों के लिए खाता बंद किया जा सकता है। जिसके लिए जरुरी दस्तावेज की मांग की जा सकती है।
NRI बनने पर- यदि खाताधारक स्थायी रूप से किसी दूसरे देश में रहने चला गया है, जिससे निवास की स्थिति बदलकर NRI (अनिवासी भारतीय) हो गई है, तो वह अपना खाता बंद कर सकता है।
पीपीएफ खाता बंद करने हो सकता है ये नुकसान
अगर कोई योजना में बताई गई शर्तों के तहत पहले खाता बंद करता है, तो आपको ब्याज का नुकसान होता है, जिससे खाता खोलने की तारीख से लेकर खाता बंद करने की तारीख तक, आपको मिलने वाले ब्याज पर 1% की कटौती (पेनल्टी) होगी।
खाता बंद करने मिलेगा ₹22,000 कम ब्याज
किसी ने हर साल पीपीएफ में 1 लाख रुपए जमा किया जिसे 6 साल जारी रखा। जिससे ब्याज दर 7.1% रही। लेकिन 6 साल के अंत में किसी वजह से खाता को बंद करना चाहते हैं, अगर आप पैसा नहीं निकालते, तो 6 साल में आपका कुल निवेश और ब्याज लगभग ₹7,97,000 होता. 1% पेनल्टी के साथ ब्याज (6.1%): समय से पहले बंद करने पर। इस हिसाब से आपको लगभग ₹7,75,000 मिलेंगे। जिससे आपको लगभग ₹22,000 का ब्याज कम मिलेगा।