Widow Pension Scheme. उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा ऐसी खास योजनाओं का संचलन किया जा रहा है। जिसका लाभ गरीब महिलाओं, बच्चों और निर्धन लोगों को हो रहा है। प्रदेश सरकार विधवा पेंशन योजना संचालित कर रही है। हाल ही में डोर टू डोर सर्वे में एक जानकारी सामने आ गई। जिसमें यूपी में 40 हजार आपात्र महिलाएं (Widow Pension Scheme) खास योजना का लाभ ले रही है। इस बड़े खुलाशे से हर कोई दंग रह गया।
जिसमें सामने आया कि विधवा होने के बाद दूसरी शादी करने वालीं महिलाएं, मृतक और ऐसी महिलाएं जिनके दस्तावेज सही नहीं हैं, योजना का लाभ ले रहीं थीं। सरकार ने हाल ही में योजना के तहते डोर-टू-डोर सघन सर्वे कराया, जिसमें यह हकीकत सामने आई है। अगर कोई इस योजना लाभ ले रहा है, तो अप्रैल, मई व जून महीने की पेंशन विधवाओं के खाते आने वाली है।
योजना में रह गए सिर्फ इतने लाख लाभार्थी
तो वही महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर के अनुसार पिछले महीने में पूरे प्रदेश में सघन अभियान चलाया गयार विधवा पेंशन पा रहीं महिलाओं का सत्यापन कराया गया। अभी तक विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं की संख्या 35.40 लाख थी. तो वही जब सरकार ने वेरिफिकेशन कराया तो अब घटकर 34.90 लाख हो गई है।
विधवा पेंशन में का लाभ और राशि
प्रदेश सरकार कई योजनाओं का संचालन कर रही है, जिसमें महिलाओं को अर्थिक रूप से सशक्त बनाने और जीवन स्तर सुधारने के लिए यह स्कीम चल रही है। पात्र महिला को ₹1,000 प्रति महीने की पेंशन मिलती है। राशि हर तीन महीने में सीधे उनके बैंक खाते में ₹3,000 के रूप में जमा की जाती है। हालांकि योजना का लाभ के लिए प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
विधवा पेंशन में पात्रता
विधवा पेंशन योजना में सरकार ने कुछ जरुरी पात्रता शर्तें रखीं है, जिसे पूरा करने पर ही लाभ मिलता है।
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- योजना में लाभ के लिए महिला की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- महिला परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदिका को किसी अन्य पेंशन योजना (जैसे वृद्धावस्था) का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
विधवा पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेज
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आवेदिका का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक (NPCI से लिंक्ड खाता होना चाहिए)।
- आय प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो
विधवा पेंशन में आवेदन की प्रक्रिया
इस विधवा पेंशन ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिससे ऑनलाइन आवेदन में आधिकारिक पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाकर फॉर्म भरें। अगर कोई ऑनलाइन आवेदन में असर्मथ है, तो नजदीकी जन सेवा केंद्र से फॉर्म लेकर जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय जमा कर सकते है।