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PF निकालना हुआ आसान! अब 72 घंटे में मिलेंगे ₹1 लाख तक, जानें नए नियम और टैक्स

On: June 17, 2025 11:32 AM
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PF New Rules: क्या आप भी अपने प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट से पैसा निकालने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है! अब शिक्षा, बीमारी, घर बनाने या शादी जैसे ज़रूरी खर्चों के लिए ₹1 लाख तक निकालना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है. सरकार का दावा है कि ऐसे छोटे दावों का निपटान सिर्फ़ 72 घंटे (तीन दिन) के भीतर सीधे आपके बैंक खाते में हो जाएगा.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मुताबिक, PF निकालने के लिए अब 99% आवेदन ऑनलाइन ही आ रहे हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया बेहद तेज़ और पारदर्शी बन गई है. आपको जानकर हैरानी होगी कि वित्त वर्ष 2024-25 में आए कुल 68.96 लाख दावों में से आधे से ज़्यादा यानी 50% दावों का निपटारा तो 72 घंटे के अंदर ही हो गया. सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 तक ₹1 लाख तक के सभी दावों को 72 घंटे में निपटाना है. अच्छी बात यह भी है कि ₹1 लाख से ज़्यादा की रकम वाले 90% दावों का निपटान भी 20 दिनों के भीतर हो रहा है.

कौन से अकाउंट को मिल रही है तेज़ी?

फ़िलहाल, EPFO के 7.37 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं. 2012 के बाद खोले गए खातों का डेटा पूरी तरह से डिजिटल है, इसलिए इन खातों से जुड़े दावों का निपटान तेज़ी से हो रहा है. वहीं, 2012 से पहले के खातों में डेटा वेरिफिकेशन में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, जिस वजह से कुछ देरी हो सकती है.

एक ज़रूरी सलाह: EPFO ने सभी सदस्यों से अपील की है कि PF से जुड़े किसी भी काम के लिए किसी एजेंट या बिचौलिए की मदद न लें. बल्कि, सीधे EPFO दफ्तर या संबंधित अधिकारी से ही संपर्क करें. इससे धोखाधड़ी से बचा जा सकता है.

कब-कब निकाल सकते हैं PF से पैसा?

EPFO के नियमों के अनुसार, रिटायरमेंट से पहले भी कुछ खास परिस्थितियों में आप अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं:

  • शादी के लिए: अगर आप अपनी या अपने बच्चों की शादी के लिए PF से पैसा निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम 7 साल तक EPF के सदस्य रहना ज़रूरी है.
  • बच्चों की पढ़ाई के लिए: बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी PF से पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी 7 साल की सदस्यता अनिवार्य है.
  • घर खरीदने, बनाने या मरम्मत के लिए: अगर आप घर खरीदना, बनवाना या उसकी मरम्मत करवाना चाहते हैं, तो भी PF अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है. इसके लिए आपको कम से कम 5 साल तक EPF सदस्य होना ज़रूरी है.
  • इलाज के लिए: मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी तरह के इलाज के लिए आप किसी भी समय PF से पैसा निकाल सकते हैं. इस पर कोई सदस्यता अवधि की शर्त नहीं है.

PF निकासी पर टैक्स के नियम क्या हैं?

PF से पैसा निकालने पर टैक्स के कुछ खास नियम हैं, जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है:

  • अगर आप किसी कंपनी में 5 साल पूरे कर लेते हैं और फिर PF निकालते हैं, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. ये 5 साल की अवधि एक या ज़्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है, एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना ज़रूरी नहीं है.
  • अगर आप नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले ही PF खाते से ₹50,000 से ज़्यादा निकालते हैं, तो आपको 10% TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) चुकाना होगा.
  • लेकिन, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको 30% TDS देना पड़ सकता है.
  • हालांकि, अगर आप फॉर्म 15G/15H जमा करते हैं, तो कोई TDS नहीं काटा जाता है. यह फॉर्म उन लोगों के लिए होता है जिनकी आय टैक्स योग्य सीमा से कम होती है.

यह सुविधा PF सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे वे अपनी वित्तीय ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं. क्या आपके मन में PF से जुड़ी कोई और जानकारी है?

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